सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेपी ग्रुप को झटका, 13 निदेशकों की निजी संपत्ति हुई ज़ब्त

एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी के सभी 13 निदेशकों की संपत्ति को ज़ब्त करने का आदेश दे दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम.खनविलकर और जस्टिस डी.वाई चंद्रचूर्ण के अगुवाई में यह फैसला लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अदालत के आदेश के बिना ये लोग अपनी संपत्ति को नहीं बेच सकेंगे। अगर कोई निदेशक अदालत के फैसले के खिलाफ जाकर अपनी संपत्ति बेचता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला चलाया जाएगा। 13 नवम्बर को हुई सुनवाई में अदालत ने जेपी ग्रुप से निवेशकों के 2000 करोड़ रुपये वापस लौटाने के बारे में पूछा था। इसके साथ ही 22 नवंबर को सभी निदेशकों को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया था।

अदालत में मौजूद जेपी ग्रुप ने आज 275 करोड़ रुपये जमा करवाए, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को 14 दिसंबर को 150 करोड़ और 31 दिसंबर को 125 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। 10 जनवरी को होने वाली इस मामले की अगली सुनवाई में अदालत ने सभी 13 निदेशकों को पेश होने को कहा है।

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