निठारी कांड में 9वें मर्डर केस में मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली दोषी करार

निठारी कांड पर आया फैसला
सौम्या केसरवानी । Navpravah.com 
सीबीआई की अदालत ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के नौवें मामले में कोठी के नौकर सुरेन्द्र कोली और मालिक मोनिंदर पंधेर को दोषी करार दिया है।
अदालत दोषियों को कल सजा सुनाएगी, कड़ी सुरक्षा के बीच में दोनों को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में आरोपी नौकर सुरेन्द्र कोली अकेला ऐसा शख्स है, जिसे सबसे ज्यादा बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
सीबीआई के विशेष न्यायधीश ने नौकर सुरेन्द्र कोली और कोठी के मालिक मोनिंदर पंधेर को नौवें मामले में दोषी माना। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सीबीआई की तरफ से 16 मामले दर्ज किए गए थे। इससे पहले आठ मामलों में कोली को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
नौवां मामला घर में काम करने वाली मेड अंजलि का है, जिसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। अदालत ने मोनिंदर सिंह पंधेर और कोली को 376, 302, 201 आदि धाराओं के तहत दोषी माना है। 12 साल पहले 20 जून, 2005 को आठ साल की एक बच्ची नोएडा के निठारी इलाके से अचानक गायब हो गई थी, इसके बाद से इस इलाके में लगातार बच्चे गायब होने लगे।
7 मई 2006 को 21 साल की एक और लड़की जब गायब हुई, तो पुलिस को अहम सुराग उसके मोबाइल से मिला था, पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई, उसके बाद ही पुलिस ने खोजबीन शुरू कर दी और इस मामले में पंधेर और उसके नौकर कोली को आरोपी पाया गया।
पिछले साल अक्टूबर में कोर्ट ने कोली को एक लड़की के मर्डर केस में किडनैपिंग, रेप और सबूत मिटाने का दोषी पाया था, इससे पहले के भी पांच मामले में सीबीआई कोर्ट ने कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

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