एनपी न्यूज़ डेस्क । Navpravah.com
मुबई के 26/11 हमलों का मास्टर माइंड हाफिज सईद आज रिहा हो जाएगा, पाकिस्तान के न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने आतंकी हाफिज सईद को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद के वकील ए. के. डोगर ने इंडिया टूडे से बातचीत में बताया कि हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान सरकार ने कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं किए हैं।
पाकिस्तान की धोखाधड़ी-
पाकिस्तान सरकार ने ही रिव्यू बोर्ड से हाफिज सईद का हाउस अरेस्ट तीन महीने बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाफिज की रिहाई का आदेश दिया है। ए.के. डोगर ने बताया, ‘पाकिस्तान की सरकार ने कोर्ट में कभी कोई सबूत पेश नहीं किया, भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर (अभिलेख) भी कोर्ट को नहीं दिए गए हैं।
डोगर ने बताया, “इसके बाद ज्यूडिशियल रिव्यू बोर्ड ने हाफिज सईद के सारे रिकॉर्ड खंगाले और पाकिस्तान की पंजाब सरकार (प्रांतीय सरकार) से कहा कि जमात-उद-दावा चीफ को अब ज्यादा दिन हाउस अरेस्ट में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत 31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों को 90 दिनों के लिए हिरासत में लिया था। सईद के साथ उसके साथी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को हिरासत में लिया गया था।