सुनील यादव | Navpravah.com
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कोयला खोटाले में आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया है। इस मामले में कोड़ा के साथ पूर्व सचिव अशोक कुमार, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता तथा अन्य आरोपियों को धारा 120B के तहत दोषी माना गया है। कोयला घोटाले में दोषी पाए जाने वाले मधु कोड़ा को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
बता दें कि कोयला आबंटन घोटाले में भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि कोयला भंडार 2004 से 2009 के बीच मनमाने तरीके से निजी एवं सरकारी आबंटित कर दिए गए थे, जिसके कारण तकरीबन 10,67,000 करोड़ रुपयों को हानि हुई थी। जिसके बाद इस मामले से सम्बंधित आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया था।
इससे पहले चुनावी खर्चों का सही हिसाब न देने के कारण भी चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा को झटका दिया था। चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा को 3 साल तक चुनाव से बर्खास्त कर दिया था। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनैतिक सफर की शुरुआत करने वाले मधु कोड़ा निर्दलीय चुनाव लड़कर वर्ष 2006 में झारखण्ड के 5वें सीएम बने थे।
वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से टिकट न दिए जाने के कारण कोड़ा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। जीत के बाद मधु कोड़ा ने बीजेपी की अगुवाई वाली अर्जुन मुंडा सरकार को समर्थन दिया था। वर्ष 2006 में कोड़ा और अन्य 3 विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया था, जिसके बाद अल्पमत में आई बीजेपी सरकार गिर गई। इसके बाद यूपीए सरकार ने कोड़ा को झारखंड के सीएम के रूप में स्वीकार कर सरकार बनाई थी।