एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
आदित्य सचदेव हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त रॉकी यादव को गया न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. रॉकी यादव समेत उसके दो साथियो को कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. मई 2016 में आदित्य सचदेव की कार में गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पूर्व जनता दल यूनाइटेड की नेता मनोरमा देवी के बेटे राजेश रंजन यादव उर्फ़ रॉकी को गिरफ्तार किया गया था.
अपने बेटे के हत्यारों को सजा मिलने से मृतक आदित्य सचदेव के माता पिता संतुष्ट हैं. हालांकि इसके पहले उन्होंने अपने बेटे को खो देने के बावजूद हत्यारों के लिए नरमी बरते जाने की बात कही थी.
हत्याकांड के समय रॉकी यादव की माँ रूलिंग पार्टी की नेता थीं, इसलिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर ये आरोप लगाये जा रहे थे कि वो मामले की जाँच धीरे तरीके से करवा रहे हैं.
गौरतलब है की 12वीं का छात्र आदित्य सचदेव अपने दोस्तों के साथ कार में गया-बोधगया मार्ग पर जा रहा था जहाँ उसने रॉकी यादव की रेंज रोवर एसयूवी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया. जिससे गुस्सा होकर रॉकी यादव ने आदित्य सचदेव के सिर में गोली मार दी थी.
रॉकी यादव को न्यायालय हत्या का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 302, 323, 427, व आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सजा सुनाएगी. उसका एक साथी बिंदी यादव जिसे आईपीसी की धारा 212, 177 के तहत दोषी पाया गया है.