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संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा. केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आगामी सत्र के दौरान विपक्षी दल जीएसटी समेत अन्य विधेयकों को पारित करने में सहयोग करेंगे.
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि संसद के सत्र का अगला हिस्सा 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है. नायडू ने कहा कि विपक्ष के कुछ नेताओं ने बिना ये जाने कि सत्र आगामी दिनों में शुरू होगा, आलोचना आने लगे थे कि बीजेपी सत्र को हटाने जा रही है. नायडू ने कहा कि सत्र को वहीं इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उत्तराखंड में विचित्र संवैधानिक संकट पैदा हो गया और हमें विनियोग विधेयक पर गौर करना पड़ा. सत्र एक बार फिर से 25 अप्रैल को शुरू होगा और 13 मई को समाप्त होगा.
जीएसटी विधेयक के राज्य सभा में अटके होने पर नायडू ने स्पष्ट किया कि बीजेपी को सदन में बहुमत नहीं है लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि कर सुधार से जुड़े विधेयक के पारित होने में कांग्रेस सहित विपक्ष से समर्थन मिलेगा. उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी विधेयक के पारित होने के बाद जीडीपी में डेढ़ से दो प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है. इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है कि बिल पास हो जाए, जिससे हम आर्थिक संकट से निजात पाने में सफल हों.
नायडू ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि उन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया है और किया जा भी रहा है, जिनपर लोगों को आपत्ति थी. उन्होंने यह भी बताया कि हम सभी दलों से बात भी कर रहे हैं कि विधेयकों को लेकर किसी को कोई आपत्ति न हो.
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पनामा पेपर्स लीक मामला काफी गरमा गया है. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का नाम भी इस मसले में सामने आया है, जिसपर बिग बी ने सबके सामने अपनी बात रखी है.
पनामा पेपर्स लीक मामले में अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनपर गलत आरोप लगाया गया है और इंडियन एक्सप्रेस ने जिन कंपनियों का नाम बताया है, उनमे से वे एक को भी नहीं जानते.
बिग बी अमिताभ बच्चन ने कहा कि एक्सप्रेस द्वारा बताए जा रहे कंपनियों में से वे किसी को भी नहीं जानते. उन्होंने कहा कि ‘सी बल्क शिपिंग कंपनी लिमिटेड’, ‘लेडी शिपिंग लिमिटेड’, ‘ट्रेजर शिपिंग लिमिटेड’ और ‘ट्रैंप शिपिंग लिमिटेड’. मैं इनमें से किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा.
अमिताभ बच्चन ने स्पष्ट किया कि हो सकता है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया हो. उन्होंने कहा कि मैंने अब तक अपने सभी कर चुकाए हैं, यहां तक कि विदेश में खर्च किए गए पैसे पर भी चुकाया है. और जो भी पैसा विदेश भेजा है, वह कानून के तहत है. जिसमें एलआरएस के जरिए भेजा गया पैसा भी शामिल है.