एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
पाकिस्तान का पूर्व तानाशाह व सेनाध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ को एक आतंकवाद निरोधक न्यायालय द्वारा बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में भगोड़ा करार कर दिया गया है. साथ ही अदालत ने दो पुलिस वालों को भी सत्रह साल कैद की सजा और पांच पांच लाख जुर्माना की सजा सुनाई है.
अदालत ने आदेश दिया है कि मुशर्रफ की संपत्ति जब्त कर ली जाए. गौरतलब है कि जनरल मुशर्रफ पिछले साल से दुबई में इलाज करवाने गया है और अब वहीँ रह रहा है. अदालत द्वारा तहरीक ए तालिबान के पांच अन्य संदिग्धों को मामले से बरी कर दिया गया है.
बता दें कि पाकिस्तान की दो बार प्रधानमंत्री रह चुकी बेनजीर भुट्टो की २७ दिसम्बर २००७ को लियाकत बाग़ रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी.
पाकिस्तान के प्रमुख अखबार Dawn द्वारा इस खबर की पुष्टि ट्वीट में माध्यम से की गई है.
Benazir murder case: ATC acquits 5 accused, declares Musharraf an absconder https://t.co/I6RVw2zywT
— Dawn.com (@dawn_com) August 31, 2017
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