न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
ऑनलाइन ब्लू व्हेल गेम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त रुख अख्तियार करता नज़र आ रहा है. इस ऑनलाइन गेम के बैन मामले में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितम्बर को होनी है, जिसमें फेसबुक, गूगल और याहू को यह बताना होगा कि उन्होंने इस गेम को बैन करने के सम्बन्ध में क्या आवश्यक कदम उठाएं हैं.
दिल्ली उच्च न्यायलय ने इस गेम को बैन करने के सम्बन्ध में गूगल, याहू, फेसबुक और केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. इस मामले में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि आज हाइकोर्ट को बताया गया कि आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत 11 अगस्त को ही वह फेसबुक, गूगल और याहू को नोटिस भेज चुकी है.
गौरतलब है कि इस गेम के चलते खुदकुशी करने के कई मामले सामने आए हैं. इससे पहले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस खेल पर हैरानी जताई थी और कहा था कि यह कैसा खेल है, जिसकी चपेट में सिर्फ बच्चे ही नहीं बालिग भी आ जाते हैं.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से आग्रह किया गया है कि वह गूगल, फेसबुक और याहू जैसी कंपनियों को चैलेंज आधारित आत्महत्या खेल ‘ब्लू व्हेल’ के लिंक हटाने का निर्देश दे. इस याचिका में याचिकाकर्ता ने भारत और अन्य देशों के बच्चों के मौत की घटनाओं का भी ज़िक्र किया है. हालाँकि इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी निर्देश के बाद जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.