निठारी कांड: अंजलि हत्‍याकांड में पंढेर और कोली को नौंवीं बार फांसी की सजा

निठारी कांड पर आया फैसला
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड से जुड़े 9वें मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है। काेर्ट ने सुरेंद्र कोली के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर काे भी फांसी की सजा दी है।
गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने आज अंजलि हत्‍याकांड मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 364, 302, 376, 120 बी और 201 के तहत दोषी करार दिया था। सीबीआई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंजलि हत्‍याकांड में दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि दोनों दोषियों को तब तक फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, जब तक उनके प्राण न निकल जाएं।
अंजलि का मामला नोएडा की निठारी सीरीज ऑफ़ कैसेज का 9वां और चर्चित केस है। 2007 से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने गुरुवार को मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को दोषी करार दे दिया था। भारत के इतिहास में यह पहला एेसा मामला है, जिसमें किसी मुजरिम को अलग-अलग मामलों में नाै बार फांसी की सजा सुनाई गई हो।

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