शिखा पाण्डेय | Navpravah.com
अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम होने के बावजूद आपने जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आप रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करते, तोआपको टैक्स नोटिस आ सकता है। सरकार ने पहले ही 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को रिटर्न फाइलिंग से छूट दे रखी है।
आपको बता दें कि जीएसटी के पोर्टल पर जीएसटी डीएक्टिवेकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक एनरोलमेंट एप्लिकेशन का पार्ट-बी नहीं भरा है और वे अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल कराना चाहते हैं, तो वह जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकते हैं।
जीएसटी के पोर्टल पर डीएक्टिविकेशन के जरिए साफ हो जाएगा कि टैक्सपेयर्स 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाला कारोबारी है और वह नए टैक्स स्ट्रक्चर में जीएसटी के तहत टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वे कारोबारी जिनका 20 लाख रुपए तक टर्नओवर है और वे जिस किसी भी कारण से जीसएटी पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कैंसल कराना चाहते हैं, 30 सितंबर तक वे अपना रजिस्ट्रेशन डीएक्टिवेट कर दें।
अगर टैक्सपेयर्स अपना अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करते और पार्ट-बी भी एक्टिव नहीं करात, तो आने वाले महिनों में उन्हें सरकार का नोटिस आ सकता है। ऐसे टैक्सपेयर्स को टैक्स चोर माना जाएगा और समझा जायेगा कि वे 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारी नहीं है और वह पार्ट-बी भी नहीं भरकर टैक्स की चोरी कर रहे हैं।