एनपी न्यूज़ डेस्क । Navpravah.com
भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, बैंक ने साथ ही कहा कि उसने इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं, बल्कि यह भारत सरकार का फैसला है।
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि लागू मामलों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार नंबर को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है।
मनीलाइफ इंडिया द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन में 18 अक्टूबर को आरबीआई ने कहा कि, सरकार ने 1 जून 2017 को मनी लांडरिंग द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 538(ई) में दूसरी बातों के साथ-साथ बैंक खाता खोलने के लिए आधार और स्थायी नंबर देने को अनिवार्य बना दिया है। लेकिन रिजर्व बैंक ने अभी तक इस संबंध में निर्देश जारी नहीं किए हैं।
अपनी स्थिति स्पष्ट करने हुए आरबीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा, जिन मामलों में लागू होता है, उसमें आधार नंबर को बैंक खाते से प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत जोड़ना अनिवार्य है। इसे 1 जून, 2017 के राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है।