दिल्ली दंगे (साल 2020) के आरोपियों को नहीं मिली ज़मानत

ब्यूरो | navpravah.com

नई दिल्ली |  दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 में हुए दंगों से जुड़े मामलें में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों को जमानत देने से इन्कार कर दिया।

मंगलवार को इस मामले पर न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने जमानत याचिका दायर करते हुए दलील दी कि उनके उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि इस आधार पर उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। बचाव पक्ष ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

बता दें कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा के साजिशकर्ता के रूप में उमर खालिद और शरजील इमाम पर आरोप लगे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था।

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