एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम से कहा कि, अगर वह फिरोजशाह कोटला के ओल्ड क्लब हाउस को आईपीएल मैचों के लिये प्रसारक और उसके उपकरणों को समायोजित करने के लिये प्रमाणपत्र देता है तो फिर किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी इस स्थानीय निकाय की होगी।
कोर्ट ने कहा कि अगर ढांचा गिर जाता है और किसी तरह के जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी निगम और इस स्टेडियम का स्वामित्व रखने वाले दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की होगी।
डीडीसीए के अनुसार, अगर ओल्ड क्लब हाउस का उपयोग प्रसारण उपकरण रखने और संबंधित व्यक्तियों के लिये नहीं किया जा सकता है तो फिर 23 अप्रैल से यहां होने वाले आईपीएल मैचों का आयोजन स्टेडियम में नहीं हो पाएगा।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा, आप (डीडीसीए) या मैं विशेषज्ञ नहीं हैं। सरकारी एजेंसी (एसडीएमसी) को हस्ताक्षर करने होंगे। उन्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, अगर इमारत गिरती है और यहां तक कि एक भी व्यक्ति घायल होता है या जान गंवाता है तो इसके लिये आप ही जिम्मेदार माने जाओगे।
ओल्ड क्लब हाउस को आरपी मेहता ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। एसडीएमसी ने कई मुद्दों पर शपथपत्र की मांग की है। इनमें यह भी शामिल है कि क्या ओल्ड क्लब हाउस राष्ट्रीय इमारत संहिता के अनुरूप डिजाइन किया गया है।