राजेश सोनी | Navpravah.com
राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 6 दिसम्बर को सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। बिहार और देश की जनता के दिमाग में यही सवाल चल रहा है कि लालू ने अब तक अपने जमानत के लिए रांची उच्च न्यायालय में अपील क्यों नहीं की। जानकारी के मुताबिक, लालू खरमास मानते हैं और इस समय वह कोई नया काम नहीं करते।
खरमास समाप्त होने के बाद लालू सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ रांची उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगें। लालू प्रसाद के वकील ने बताया कि सात जनवरी को सीबीआई विशेष अदालत के फैसले की प्रति प्राप्त हो गई। जमानत के लिए अपील दायर करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले को लेकर उन्होंने लालू प्रसाद से जेल में मुलाकात भी की है। लालू ने कहा कि खरमास के बाद ही अपील रांची उच्च न्यायालय में दायर की जाए, क्योंकि लालू खरमास मानते और इस समय कोई नया काम नहीं करते हैं।
14 जनवरी के तुरंत बाद लालू यादव की जमानत की अपील रांची उच्च न्यायालय में दायर की जाएगी और उच्च न्यायालय से लालू यादव को जमानत देने की भी मांग करेंगें।
गौरतलब है कि लालू यादव को देवघर कोषागार में से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। लालू को अगर सीबीआई अदालत ने तीन साल या उससे कम सजा सुनाई होती, तो आज उनको जमानत के लिए रांची उच्च न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।