एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
950 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में आज रांची के सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव समेत 22 आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की रांची स्थित विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह और उनकी बेंच ने अपने फैसले में सुनाया है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला-देवघर मामले में दोषी करार दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव को कोर्ट से सीधे सीबीआई जेल ले जाया जाएगा। इस मामले में कोर्ट अपना फैसला 3 जनवरी को सुनाएगी। लालू को 407, 467, 409 इस धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं।
चारा घोटाला 1996 में देश के सामने आया और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। बिहार का चारा घोटाला करीब नौ सौ पचास करोड़ रुपए का था। चारा घोटाले को अंजाम तक पहुँचाने में पशुपालन विभाग के भ्रष्ट अधिकारीयों और राजनेताओं की मिलीभगत थी। इस घोटाले में पशुओं का चारा, दवा आदि के नाम पर सरकारी खजाने से अवैध निकासी के मुकदमे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज था।
बता दें कि वर्ष 1990 से 1994 के बीच हुए पशु चारे के नाम पर 89 लाख 27 हज़ार रुपयों की अवैध निकासी के मामले 38 लोग आरोपी करार दिए गए थे। जिनके खिलाफ 27 अक्टूबर 1997 में सीबीआई ने धारा क्रमांक आरसी/64 ए/1996 के तहत मामला दर्ज किया था और आज लगभग 21 वर्षों के बाद इस पर फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी चाईबासा कोषागार से अवैध रूप से 37 करोड़ 70 लाख रुपयों की निकासी के मामले में इन सभी को सजा हो चुकी है।