बच्चों से दुष्कर्म के दोषियों के लिए मौत की सजा का कानून बनेगा – मेनका गाँधी

मौत की सजा का कानून बनेगा
मनेका गाँधी

सौम्या केसरवानी | Navpravah.com

जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या कर देने परकेंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज कहा कि उनका मंत्रालय बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्युदंड की सजा के प्रावधान के लिए पॉस्को एक्ट में संशोधन की मांग पर विचार कर रहा है।

मेनका गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा,मैं कठुआ में एक बच्ची से दुष्कर्म और हाल ही में बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म के मामलों से बहुत व्यथित हूं, इस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ।

उन्होंने कहा, मैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके तहत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान हो।

जनवरी में कठुआ के रसाना गांव में बकरवाल समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या में मास्टरमाइंड सांझी राम सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान पता चला है कि, बच्ची को मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उसे आठ दिनों तक भूखा रखकर नशीली दवाएं दी गई और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद बच्ची की नृशंस हत्या कर दी गई।

इससे पहले जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीते 12 अप्रैल को कहा था कि उनकी सरकार बच्चियों से बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान वाला कानून बनाएगी कठुआ जिले में खानाबदोश बकरवाल समुदाय की 8 वर्षीय एक बच्ची की बलात्कार कर हत्या होने की घटना के बाद उनका यह बयान आया है।

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