एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
रेयान इंटरनेशनल स्कूल के आठ वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी बस कंडक्टर को गुरुग्राम जिला अदालत से जमानत मिल गई है। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है और उसने 11वीं कक्षा के छात्र को गिरफ्तार किया है।
गुरुग्राम जिला न्यायालय के न्यायाधीश ने गौर किया कि प्रद्युम्न हत्या मामले में सीबीआई बस कंडक्टर अशोक के खिलाफ ज्यादा सबूत पेश नहीं कर पा रही है। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि यह जिंदगी और मौत का मामला है़, इसलिए 50,000 रुपये के बॉन्ड के साथ जमानत की अनुमति दी जाती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी यादव ने अशोक और सीबीआई दोनों के वकीलों की दलीलें सुनीं। जहां सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का पुरज़ोर विरोध किया और कहा की अशोक इस मामले में अब भी एक संदिग्ध ही है। वहीं प्रद्युम्न के पिता बरूण चंद्रा के वकील सुशील टेकरीवाल ने कुमार की जमानत रद्द करने के पक्ष में दलीलें दीं थी।
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज सहित अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा था इस अपराध में अब तक अशोक की भूमिका स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसे क्लीन चीट नहीं दी जानी चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट इसपर अपना फैसला दे।
वहीं आरोपी अशोक के वकील मोहित वर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए अशोक को इस मामले में फंसाए जाने की बात कही। वर्मा ने कहा, कुमार के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लिहाजा अशोक अब किसी जाँच का हिस्सा नहीं हैं।सीबीआई इस मामले में रेयान स्कूल के एक छात्र को गिरफ्तार कर चुकी है।