एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
यूपी के अभिभावकों को योगी सरकार ने राहत दी है। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने कल शाम को फीस नियंत्रण अध्यादेश- 2018 को मंजूरी दे दी है। अब निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे और न ही 5 साल से पहले यूनिफॉर्म बदल सकेंगे।
राज्यपाल की मंजूरी के बाद प्रमुख सचिव वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में फीस नियंत्रण कानून प्रभावी हो गया है।
अध्यादेश के अनुसार, निजी स्कूल वार्षिक फीस में 5 फीसदी से अधिक वृद्धि नहीं कर सकेंगे। स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर अनिवार्य रूप से वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। वहीं, स्कूल अब एडमिशन फीस सिर्फ एक बार ही वसूल सकेंगे।
फीस नियंत्रण अध्यादेश को लागू करने के लिए सख्ती दिखाई गई है। शुल्क नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक मंडल में मंडलीय समिति बनाई जाएगी। जिसका फैसला न मानने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाईओ की जाएगी, पहली बार में 1 लाख का जुर्माना। दूसरी बार में 5 लाख का जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।