एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
तीन तलाक पर अब तक के सभी संशोधन को खारिज करते हुए, गुरुवार को लोकसभा में यह बिल पास कर दिया गया। बिल में अब तक 20 संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन उन्हे खारिज कर दिया गया। हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दूसरेे संशोधन की मांग को वोटिंग के दौरान खारिज कर दिया गया। संशोधन के खिलाफ 241 वोट किए गए, जबकि इसके पक्ष में केवल 2 ही वोट आए।
इस दौरान कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण ) विधेयक 2017 सदन में पेश करते हुए इसे ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि यह विधेयक संविधान की भावनाओं के अनुरूप है। विवाहित मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक को जरूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी तीन तलाक को गैरकानूनी बताया है।
वहीँ बीजू जनता दल, अन्नाद्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, एआईएमआईएम तथा मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि इसके प्रावधानों के बारे में मुस्लिम प्रतिनिधियों से बात नहीं की गई है।