एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र को उनकी एक रिश्तेदार की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मई तय की है। मामले में जितेंद्र ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है।
पुलिस ने जितेंद्र की रिश्तेदार की शिकायत पर 16 फरवरी को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जनवरी 1971 में एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह महिला जितेंद्र की कजिन है और उनका कहना है कि जितेंद्र ने 1971 में शिमला में उनका यौन उत्पीड़न किया था, उस वक्त वह 18 साल की थीं और जितेंद्र 28 साल के थे।
इस मामले मे जितेंद्र ने कहा, कि एफ.आई.आर. में न तो शिमला में की गई फिल्म की शूटिंग के नाम हैं। और न ही होटल के बारे में बताया गया है। साथ ही फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स के नाम भी FIR में नहीं लिखे गए हैं। जितेंद्र का कहना है कि, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, अभी तक महिला की तरफ से होटल में रुकने का कोई सबूत नहीं दिया गया है और उसने होटल का नाम भी नहीं बताया है। वहीं फरवरी में इस शिकायत की जानकारी मिलने के बाद जितेंद्र के वकील ने इस मामले को बेतुका और मनगढ़ंत बताया था।