अब मौलाना के ऊपर  दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का केस दर्ज

दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का केस दर्ज
दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का केस दर्ज

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

एक निजी चैनल के लाइव बहस के दौरान महिला वकील फरहा फैज से मारपीट के मामले में आरोपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना एजाज अरशद कासमी को ग्रेटर नोएडा की सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है।

कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 1 अगस्त के लिए रखी है, क्योंकि मौलाना के खिलाफ पुलिस ने एक और धारा-153A (दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना) जोड़ दिया गया है, ऐसे में मौलाना के खिलाफ अब तक 6 धारा लगाई जा चुकी है‌।

पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 जुलाई के लिए टाल दी थी, आपको बता दें कि शिकायतकर्ता फरहा फ़ैज ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां केस को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की अर्जी दी थी, जिसपर पिछली सुनवाई में ही डिस्ट्रिक्ट जज ने अर्जी को मंजूर करते हुए दूसरे जज के पास केस को ट्रांसफर कर दिया था।

इससे पहले CJM कोर्ट ने मौलाना की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मौलाना ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जांच अधिकारी अरूण वर्मा ने CJM कोर्ट में मारपीट का विडियो सीडी कोर्ट में सौंपा था।

सुप्रीम कोर्ट की महिला वकील और तीन तलाक की मुख्य याचिकाकर्ता फराह फैज से मारपीट किए जाने के बाद मौलाना को नोएडा पुलिस ने 17 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद नोएडा सेक्टर-20 थाने में फराह फैज ने मौलाना कासमी पर एफआईआर दर्ज करवाई थी।

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