सौम्या केसरवानी। Navpravah.com
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश का उल्लंघन करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव एवं अन्य को आज अवमानना का नोटिस जारी किया है।
बाबा रामदेव के अलावा, गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बी. एन. सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरण वीर को भी अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि अदालत ने 26 अप्रैल, 2013 को संबद्ध पक्षों को विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, लेकिन बाबा रामदेव और अन्य लोगों ने चारदिवारी की घेराबंदी कर इस आदेश का उल्लंघन किया।
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने इस मामले में सभी उत्तरदायी लोगों को एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है, साथ ही यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले के तथ्यों के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए इस विवादित जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसे बाद में पतंजलि आयुर्वेद को फूड प्लाजा स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया गया था।