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कोयला घोटाले से जुड़े झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को आज दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा की याचिका को खारिज कर दिया है, इस याचिका में कोयला घोटाला मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की गयी थी।
Delhi High Court dismisses former Jharkhand CM Madhu Koda's (in file pic) plea seeking stay on his conviction order in a coal block allocation case, so that he can contest elections. pic.twitter.com/BrD3XFsuXf
— ANI (@ANI) May 22, 2020
न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि व्यापक राय यह है कि अपराधों से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों के लिये चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। कोड़ा ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दोषसिद्धी पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी।
19 मार्च को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता को तब तक सार्वजनिक पदों के चुनाव लड़ने देने की अनुमति देना ठीक नहीं है, जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाएं।
एक निचली अदालत ने कोड़ा को झारखंड स्थित कोयला ब्लॉकों के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटन में 2017 में भ्रष्टाचार और षडयंत्र का दोषी पाया था।