सौम्या केसरवानी | Navpravah.Com
आज हिसार की एक सत्र अदालत ने हत्या के दो मामलों और अन्य अपराधों में सतलोक आश्रम के स्वयं-भू बाबा रामपाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनके अलावा 14 अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
साथ ही सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, सभी को हत्या और बंधक बनाने के मामले में सजा का ऐलान हुआ है, इससे जुड़े एक अन्य मामले में 17 अक्टूबर को भी सजा का ऐलान संभव है।
सजा के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने हिसार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है, बता दें कि 11 अक्टूबर को हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने हत्या के दो मामलों और अन्य अपराधों में रामपाल समेत 29 लोगों को दोषी ठहराया था।
67 वर्षीय रामपाल और उसके अनुयायी नवम्बर, 2014 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थे, रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ बरवाला पुलिस थाने में 19 नवम्बर, 2014 को दो मामले दर्ज किया गया था।
दोनों ने रामपाल के आश्रम के अंदर अपनी पत्नियों की हत्या की शिकायत की थी, उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों महिलाओं को कैद करके रखा गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी।
पुलिस जब आश्रम के अंदर मौजूद रामपाल को गिरफ्तार करने जा रही थी तो उसके लगभग 15 हजार अनुयायियों ने 12 एकड़ जमीन में फैले आश्रम को घेर लिया था ताकि स्वयं-भू बाबा की गिरफ्तारी नहीं हो सके, स्वयं-भू बाबा के अनुयायियों की हिंसा के कारण छह लोगों की मौत हो गई थी।