सौम्या केसरवानी | navpravah.com
अगर आपने ऐप के जरिए कैब बुक की है और ड्राइवर ने आखिर समय में आने से मना कर दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऐसी नीति लाने जा रही है, जिससे ऐसा करने पर कैब कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा।
केजरीवाल सरकार जो नीति बना रही है उसके अनुसार, अगर कोई यात्री छेड़खानी या ड्राइवर के गलत व्यवहार की शिकायत करता है तो इसकी शिकायत एग्रिगेटर को पुलिस में दर्ज करानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, लाइंसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऐप बेस्ड एग्रिगेटर रुल्स 2017 और सिटी टैक्सी स्कीम 2017 पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन मंत्री की अध्यक्षता में बन रहा है।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कैब सर्विस एक बड़ा माध्यम है, और ऐसे में इन कैब सर्विस के संचालन के लिए एक नियम बनाने की जरूरत है।
कैब कंपनियों को 24 घंटे और सातों दिन एक कॉल सेंटर चलाना होगा और सभी कैब का लाइव जीपीएस डेटा परिवहन विभाग के कंट्रोल सेंटर से साझा करना होगा। नई कैब नीति से यात्रियों की डेटा और यात्रा दोनों सुरक्षित होने वाली है।
इस नई नीति से उन ड्राइवरों पर भी लगाम लगेगी जो धर्म, जाति के आधार पर यात्रियों को बैठाने से मना कर देते हैं। इसके अलावा एग्रिगेटर को एक नया फीचर भी जोड़ना होगा, जिसमें यात्री अपनी लोकेशन और कैब की जानकारी ऐप के जरिए कम से कम 2 लोगों को भेज सकेंगे।