संवाददाता | navpravah.com
नई दिल्ली | दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद अब जमानत मिल गई है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा. इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा. ईडी ने भी जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि उन्हें जमानत दी जा सकती है. अब संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां कर सकेंगे.
ईडी से पूछा था सवाल-
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए.
इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है. इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है.
शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल हैं तिहाड़ जेल में-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं. संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और के. कविता पहले से ही इस मामले में जेल में कैद हैं. केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और वह 10 दिनों तक उसकी हिरासत में रहे. प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया. ईडी ने उनकी 15 दिन की न्यायिक हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने ‘बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया. अदालत ने ईडी की याचिका मंजूर कर ली थी.