Bureau : navpravah.com
नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायलय से राहत मिलने के बाद आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। निचली अदालत से सांसद संजय सिंह को सशर्त ज़मानत मिली है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वे केस को लेकर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संजय सिंह को निचली अदालत ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी है।
आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि बेल की शर्तों में केस को लेकर कोई टिप्पणी न करना, कहीं जाते समय अपना लोकेशन शेयर करना, बिना अनुमति दिल्ली-एनसीआर न छोड़ने और देश छोड़कर न जाना शामिल है। यही नहीं, उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि वे अपना पासपोर्ट भी जमा करें। न्यायलय ने संजय सिंह को हिदायत दी है कि वे केस से सम्बंधित किसी तरह की कोई भी चर्चा किसी से न करें। उनके वकील ने बताया कि न्यायलय से कुछ देर में रिलीज़ ऑर्डर तैयार हो जाएगा और तिहाड़ जेल में जाएगा। संभवतः संजय आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे।
जानिए, दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को किन शर्तों के साथ जमानत दी है –
* कहीं भी जाते वक्त अपने मोबाइल फोन का लोकेशन ऑन रखना होगा।
* देश छोड़कर नहीं जा सकते, पासपोर्ट जमा करना होगा।
* दिल्ली शराब घोटाला मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी करने पर रोक।
* सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
* दिल्ली-एनसीआर बिना इजाजत छोड़कर नहीं जा सकते।