माल्या को Bombay Highcourt से तगड़ा झटका, जांच एजेंसी को दी कार्रवाई की छूट

बिजनेस डेस्क। भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या को Bombay Highcourt से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपने और अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। उसने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई (बेच) कर सकते हैं। इसपर रोक लगाई जाए।

विजय माल्या चाहता था कि जब तक Bombay Highcourt में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक लोअर कोर्ट और सरकारी जांच एजेंसियां उसके खिलाफ कोई ऐसी-वैसी कार्रवाई नहीं करे। उसने खुद को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है।

बता दें, PMLA (Prevention of Money Laundering Act) कोर्ट ने जनवरी महीने में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया है। उसने हाईकोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ यह आरोप असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाए। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है। वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था।

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