पत्थरबाज़ों की ख़ैर नहीं, सरकार सख़्त, होगी सात साल तक की सज़ा 

पत्थरबाज़ों की ख़ैर नहीं
पत्थरबाज़ों की ख़ैर नहीं
अमित द्विवेदी | Navpravah.com 
स्वास्थ्यकर्मियों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर अब केंद्र सरकार ने कड़ा रूख किया है। केंद्रीय कैबिनेट में यह निर्णय किया गया है कि कोविड वॉरीअर्स पर जो भी हमला करेगा, उसको बख़्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसमें ३ महीने से सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है। 
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं, सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेडिकलकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला किया जाएगा, जबकि 3 महीने से पाँच साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया, तो मार्केट वैल्यू का दोगुना ज्यादा भरपाई की जाएगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं, जिसमें लगभग 2 लाख बैड तैयार हैं। इनमें 24 हजार आईसीयू बेड हैं और 12 हजार 190 वेंटिलेटर हैं, जबकि 25 लाख से अधिक N95 मास्क भी हैं। सरकार से प्राप्त जानकारी के मुताबिक़, 2.5 करोड़ N95 मास्क के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

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