एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
20 आप विधायकों के लाभ के पद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को कुछ अहम निर्देश दिए हैं। जिसके तहत कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की अगली सुनवाई तक दिल्ली उपचुनाव की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला आम आदमी पार्टी के उन आठ विधायकों की याचिका पर सुनाई, जिन्हें लाभ का पद पाने के मामले में अयोग्य करार दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
बता दें कि 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका दायर की थी, जिसे राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गयी थी। 20 जनवरी को कानून एवं न्याय मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) अधिनियम की धारा 15 (1) (ए) के तहत 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया है।
निर्वाचन आयोग (ईसी) ने वकील प्रशांत पटेल की ओर से दायर याचिका पर फैसला करते हुए यह सिफारिश की थी। पटेल ने आरोप लगाया था कि विधायक जैसे लाभ के पद पर रहते हुए 21 आप विधायक संसदीय सचिव के पद पर बैठें हैं। उन्होंने इन 21 आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। बहरहाल राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफा दे देने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट इन आठ विधायकों एवं उनके समर्थकों से खचाखच भरी थी। उनके अलावा अदालत कक्ष में पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों सहित पत्रकार एवं विधायकों के वकील भी मौजूद थे।