25 लाख रुपये से अधिक जमा किया तो देना होगा जवाब, 1.16 लाख लोगों को नोटिस

income tax department

पारुल पाण्डेय | Navpravah.com

25 लाख रूपए से अधिक पैसे बैंक में संजों कर रखनेवालों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 25 लाख रुपये से अधिक जमा कराने और निर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले 1.16 लाख लोगों और कंपनियों को नोटिस भेजा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने आज यह जानकारी दी।

चन्द्र ने बताया कि हमने उनकी भी जांच शुरू की है, जिन्होंने अपने बैंकों में मोटी रकम जमा कर अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। कर विभाग ने नोटबंदी के बाद 500 और 1,000 के बंद किये गये ढाई लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करवाने वालों की जांच की है। इस जांच की अलग श्रेणी निर्धारित की गई है। जिसे 25 लाख रुपये से अधिक  राशि जमा कराने वाले और 10 से 25 लाख रुपये तक जमा कराने वालों के बीच बांटा गया है।

चंद्र ने बताया कि अपना रिटर्न जमा नहीं करने वालों की श्रेणी में कुल 1.16 लाख लोग हैं। यह लोग नोटबंदी के बाद बंद नोटों में 25 लाख रुपये अथवा इससे अधिक जमा कराने वालों की श्रेणी में हैं। इन लोगों और कंपनियों को 30 दिन के भीतर अपना आयकर रिटर्न जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

दूसरी श्रेणी में 2.4 लाख लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बैंक खातों में 10 से 25 लाख रुपये जमा कराए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे लोगों को आयकर विभाग दूसरे चरण में नोटिस भेजेगा। यह नोटिस आयकर कानून की धारा 142:1: के तहत भेजे गए हैं।

अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान आयकर कानून के उल्लंघन के लिए 609 लोगों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया है। यह पिछले साल की इसी अवधि के 288 से दोगुना से अधिक है। इस साल कुल 1,046 शिकायतें दायर की गईं, जबकि पिछले साल इस अवधि में यह आंकड़ा 652 रहा था।

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