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उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉक डाउन के दौरान IPC की धारा 188 के अंतर्गत बतौर जुर्माना राशि, कुल 22 करोड़ 10 लाख रुपये वसूल किये हैं।
लॉकडाउन में अब तक धारा 188 के अंतर्गत 58हज़ार FIR दर्ज़ कर दी गई है।अब तक 22करोड़10लाख रुपया वसूल हो गया है :उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी pic.twitter.com/FLe59OiaDI
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 27, 2020
समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। अवनीश अवस्थी ने मीडिया को बताया कि इस लॉकडाउन में अब तक धारा 188 के अंतर्गत 58 हज़ार FIR दर्ज़ कर दी गई है, और अब तक 22करोड़10लाख रुपया वसूल हो गया है।
क्या है आईपीसी की धारा-188?
दरअसल धारा-188 का संबंध 123 साल पहले बने कानून ‘महामारी रोग अधिनियम-1897’ से है। इस कानून को लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए आईपीसी की धारा-188 में सजा का प्रावधान किया गया है।
धारा-188 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति महामारी रोग अधिनियम के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करता और इसके चलते किसी सरकारी व्यक्ति के काम में बाधा पहुंचती है या वह चोटिल होता है, तो उसे एक महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना अधिकतम 200 रुपये तक हो सकता है।