एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा लालू पर कोर्ट ने पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लालू प्रसाद यादव की सजा में बड़ी बात यह है कि लालू को जमानत भी नहीं मिलेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लालू समेत 16 दोषियों को न्यायमूर्ति ने सजा सुनाई। देवघर कोषागार मामले में दोषी ठहराए गए फूल चंद्र, महेश प्रसाद, बी जूलियस, राजाराम, राजेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार और सुशील कुमार को भी 3.5 साल के लिए जेल के पीछे भेज दिया गया है।
विदित हो कि इस मामले की सुनवाई 13 दिसम्बर को पूरी हुई थी और सीबीआई अदालत ने 10 दिन बाद उन्हें दोषी करार दिया। मामले में 34 आरोपी थे, जिनमें सुनवाई के दौरान 11 की मौत हो गई जबकि एक सीबीआई का गवाह बन गया और अपराध कबूल कर लिया। 16 दोषियों में तीन पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उनके नाम फूलचंद मंडल, बेक जुलियस और महेश प्रसाद हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले से संबंधित तीन और मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।