आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया ह, अदालत ने लालू को आगामी 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
इससे पहले लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित सभी 14 आरोपियों को राहत देते हुए जमानत दे दी है, कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
इस मामले में पौने दस बजे तेजस्वी अपनी मां के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे थे, सभी आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, जज ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है।
IRCTC घोटाले मामले में आरोपी बनाते हुए सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और इससे जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, लालू की पत्नी राबड़ी और उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी उन 14 लोगों में शामिल थे, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गईथी।
जबकि जांच एजेंसी ने उस समय आइआरसीटीसी के जीएम बीके अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सलाह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के सेक्शन-19 के तहत अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी।