एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
बलात्कार के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए दाती महाराज को राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने आज दाती महाराज केे मामले मेें दखल देने से इनकार कर दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने दाती महाराज को मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है, रेप के आरोपी दाती महाराज ने दिल्ली हाईकोर्ट के 3 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी थी।
बता दें कि 3 अक्टूबर को पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को दोबारा जांच कर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का भी निर्देश दिया था, हाईकोर्ट ने दाती महाराज की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को फटकार भी लगाई थी।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेप मामले में दाती महाराज के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, दाती महाराज की बिना गिरफ्तारी के ये चार्जशीट दाखिल की गई थी।
पीड़ित युवती की शिकायत पर फतेहपुरी बेरी थाने की पुलिस ने 7 जून को दाती और उसके तीन भाइयों अशोक, अर्जुन और अनिल के खिलाफ रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि, कथित आरोपियों ने साल 2016 में यहां और राजस्थान स्थित अपने आश्रम में ‘चरण सेवा’ के नाम पर उसका यौन शोषण किया था।