सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार पर निचली अदालत का फैसला बदल दिया है। सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा।
उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि कई दशक से लोग न्याय का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जांच एजेसिंयों की नाकामी है कि अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है।
बता दें कि पूर्व कांग्रेस काउंसलर बलवान खोखर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भागमल, गिरधारी लाल और दो अन्य को दोषी ठहराया गया था। इन्हें 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली कैंट के राज नगर एरिया में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी।
अप्रैल 2013 में निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, लेकिन खोखर, भागमल और गिरधारी लाल को उम्रकैद व पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किश खोखर को तीन साल की सजा सुनाई थी।
ये मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक नवंबर 1984 का है। दिल्ली छावनी के राजनगर क्षेत्र में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, मामले में बाकी लोगों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है।