एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना के मुख्य गवाह तालिब हुसैन के परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तालिब हुसैन की हिरासत में कथित पिटाई के मामले को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मानने से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर चुकी है, ऐसे में हम पिटाई के आरोप पर सुनवाई करेंगे।
याचिका में कहा गया है कि कठुआ रेप केस में पीड़ित परिवार की मदद के चलते उन्हें एक झूठे रेप केस में फंसाकर, पुलिस हिरासत में उनका टॉर्चर हो रहा है, पुलिस उन्हें उठा कर लेकर गई है और उनका कोई पता नहीं चल पाया है।
दरअसल, तालिब हुसैन के परिवार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ताबिल की सुरक्षा और उसे सुप्रीम कोर्ट में पेश कराने की मांग की थी, तालिब के परिवार ने आरोप लगाया गया है कि उसे एक फर्जी दुष्कर्म केस में फंसाकर न्यायिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है।
बता दें कि सोमवार को तालिब हुसैन ने सांबा पुलिस स्टेशन के लॉकअप में दीवार से सिर मारकर खुदकुशी का प्रयास किया था, दीवार में सिर मारने से वह बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है।
तालिब पर आरोप है कि उसने महिला रिश्तेदार के साथ तेज धार हथियार दिखाकर जोर जबरदस्ती की. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आरोपित दस दिन की पुलिस रिमांड पर है।