सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
बिहार के नवादा जिले में हुए रेप कांड मामले में पटना सिविल कोर्ट ने फैसला सुना है, इस मामले में आरोपी आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत पांच अभियुक्तों को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है
नवादा जिले में एक नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरजेडी से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, पटना सिविल कोर्ट परिसर में स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को दोषी करार दिया है।
हालांकि कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि, विधायक राजबल्लभ यादव के अलावा इस कांड के आरोपियों में संदीप सुमान उर्फ पुष्पंजय कुमार, राधा देवी, सुलेखा देवी, अर्पिता और टिशु कुमार शामिल हैं।
वर्ष 2016 के फरवरी में एक नाबालिग से बलात्कार के एक मामले में आरजेडी के तत्कालीन विधायक राजबल्लभ यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
दोनों पक्षों की करीब चार महीने तक गवाही चली, अभियोजन की ओर से 22 और बचाव पक्ष की ओर से 15 गवाहों को पेश किया गया, निर्णय के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई थी, मामला सामने आने के बाद राजनीति तेज हो गई तो राजबल्लभ यादव को आरजेडी से निलंबित कर दिया गया।