बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में पांच आतंकी दोषी करार

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बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामला: पांच आतंकी दोषी करार

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

पटना में NIA की विशेष अदालत ने आज साल 2013 में बोधगया सीरियल बम विस्फोट मामले में इंडियन मुजाहिदीन के पांच आतंकवादियों को दोषी ठहराया है।

जज मनोज कुमार ने बोधगया में एक बौद्ध मंदिर में 7 जुलाई, 2013 को हुए नौ धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अज़हरुद्दीन कुरैशी और मुजीबुल्लाह अंसारी को दोषी करार दिया था।

पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित NIA कोर्ट का यह पहला फैसला है। बोधगया ब्लास्ट में एनआईए ने 90 गवाहों को पेश किया था। विशेष न्यायाधीश ने 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय 25 मई तक सुरक्षित रख लिया था।

आरोपियों में इम्तियाज अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी और मुजिबुल्लाह अंसारी भी शामिल है। ये सभी पटना के बेउर जेल में बंद है। एनआईए ने मामले की जांच करने के बाद सभी आरोपियों पर तीन जून 2014 को चार्जशीट फाइल किया था।

7 जुलाई 2013 को सुबह महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक धमाके हुए थे। आतंकियों ने महाबोधि वृक्ष के नीचे भी दो बम लगाए थे। वहां सिलेंडर बम रखा गया था, जिसमें टाइमर लगा हुआ था।

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, हैदर अली ने इस घटना को अंजाम देने का षड्यंत्र रचा था जिसमें उमेर और अजहर शामिल था। हैदर अली प्रतिबंधित सिमी का सक्रिय सदस्य था, वह रांची में रहकर संगठन का कार्य देखता था।

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