एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में आज कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी होने में असीमानंद का नाम भी शामिल है।
2007 को मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत गई थी और 58 लोग घायल हुए थे। इसमें 10 आरोपी थे जिनमे से आठ के खलिफा चार्जशीट दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद उर्फ नबा कुमार सरकार, भारत मोहनलाल रत्नेश्वर उर्फ भारत भाई और राजेंद्र चौधरी को बरी करने का फैसला सुनाया। इन सभी को मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया था और उनपर ट्रायल चला था।
इस मामले में सीबीआई ने सबसे पहले 2010 में आसीमानंद को गिफ्तार किया था। लेकिन 2017 में उन्हें जमानत मिल गई थी। इस केस के एक आरोपी सुनील जोशी की जांच के दौरान हत्या कर दी गई थी। दो और आरोपियों संदीप वी डांगे, रामचंद्र कलसंग्रा के बारे में मीडिया रिपोर्टस में दावा किया गया है कि उनकी भी हत्या की चुकी है।
बता दें कि, 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान हैदराबाद की मक्का मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि 58 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की थी। जिसमें पांच और लोग मारे गए थे।