प्रमुख संवाददाता,
पिछले वर्ष हुए तमाम बखेड़ों के बावजूद सुखविंदर कौर उर्फ़ स्वयं-भू राधे मां को दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि इस मामले में पिछले वर्ष पुलिस राधे मां से पूछताछ की गई थी।
अधिकारी ने कहा, “चूंकि हमें कौर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए उसे मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।” बता दें कि कांदीवली पुलिस ने स्थानीय अदालत में जो आरोपपत्र दाखिल किया है, उसमें राधे मां का नाम नहीं है।
पुलिस का कहना है कि हालांकि इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के पति और ससुराल वालों सहित छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपपत्र 10 दिन पहले दायर किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 32 वर्षीय महिला ने अपने ससुराल के लोगों और राधे मां के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया था कि राधे मां ने उसके ससुराल वालों को उकसाया था। बाद में पुलिस ने इस संबंध में राधे मां से पूछताछ भी की थी। राधे माँ ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज किया था। इस मामले में मुम्बई उच्च न्यायालय ने उसे अंतरिम जमानत भी दे दी थी।