एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah
सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड की सुनवाई चंडीगढ़ में कराने और इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सोंपने की याचिका पर आज सात मई तक के लिए रोक लगा दी है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि वह मुकदमा चंडीगढ़ स्थानांतरित करने के लिये पीड़ित के पिता की याचिका और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय की 8 साल की बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट गांव में अपने घर के पास से लापता हो गई थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था।
शीर्ष अदालत ने कल ही सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि, हमारी असल चिंता मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर है और यदि इसमें जरा सी भी कमी पाई गई तो इस मामले को जम्मू कश्मीर की स्थानीय अदालत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।