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उच्चतम न्यायालय में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रखने संबंधी याचिकाएं दायर की गईं थीं, जिन्हें माननीय न्यायालय ने गत शुक्रवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ इन याचिकाकतार्ओं पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इन याचिकाओं में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के उल्लंघन हवाला दिया था।
जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बी आर गवई की बेन्च ने यह कहते हुए प्रकाश कुमार और गौतम सिंह की दो अलग याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस नेचर की कई याचिकाएं केवल प्रचार के लिए दायर की जा रही हैं।
जस्टिस राव ने याचिका की सुनवाई पर कहा कि, “हमारे पास इस तरह की कई याचिकाएं हैं। ये सभी प्रचारार्थ हैं। हम जुमार्ना लगाएंगे।”
न्यायालय ने प्रकाश कुमार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया दिया। इसके कुछ देर बाद ही गौतम सिंह की याचिका सामने आई जिसपर न्यायालय ने रोष व्यक्त करते हुए याचिका खारिज की और जुर्माना भी लगा दिया।