एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
सर्वोच्च न्यायालय ने आज 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े सभी मामलों की जांच नहीं किए जाने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाई है।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों एजेंसियों को 2जी के सभी मामले में जांच पूरी नहीं करने को लेकर फटकार लगाई और कहा, आप देश के लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते हैं।
पीठ ने कहा,.यह मामला देश के लिए गंभीर है। लोग यह जानना चाहते हैं कि जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। हम इस मामले पर चिंतिंत हैं, हम बेहद नाखुश हैं।
पीठ ने केंद्र के खिलाफ दाखिल उस अवमानना याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें केंद्र द्वारा 2जी मामले में वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर को हटाकर अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया था।
वहीं दूसरी ओर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर करते हुए एक निचली अदालत ने आज अपना आदेश जारी करते हुए कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
सीबीआई ने कार्ति से हिरासत में पूछताछ के लिए और समय की मांग नहीं की थी। कार्ति, चेन्नई हवाईअड्डे से 28 फरवरी को गिरफ्तार होने के बाद से 12 दिन तक सीबीआई की हिरासत में थे। सीबीआई ने कार्ति के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। इसके बदले कार्ति ने अदालत से अपनी याचिका पर तय तारीख 15 मार्च के बदले आज ही सुनवाई करने की मांग की थी।