अमित द्विवेदी,
अभिनेता सलमान खान की मुसीबतें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय 2002 में हुए ‘हिट एंड रन’ मामले में महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी, जिसमें सलमान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई
है। सलमान की मुसीबतें और तब बढ़ गईं, जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फास्ट-ट्रैक सुनवाई करने से भी मना कर दिया।हिट एंड रन मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
इस मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा था कि पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही कि ही ऐक्सिटडेंट के समय सलमान गाड़ी चला रहे थे और वह नशे में थे। इस मामले में पुलिस ने SC में अपनी बात रखते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने गवाह रवींद्र पाटील की गवाही को तरजीह नहीं दी। पुलिस ने बताया है कि रवींद्र पाटील ऐक्सिडेंट के वक्त सलमान के साथ गाड़ी में मौजूद थे। जिसके बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था।
गौरतलब है कि 28 अक्टूबर 2002 को सलमान खान की लैंड क्रूजर कार बांद्रा वेस्ट में एक बेकरी के सामने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ गई थी। इस ऐक्सिडेंट में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए थे।