एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
अब उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर कहीं भी बार खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नियम बीच में नही आयेगें। इससे उत्तराखंड में बंद पड़े कई बारों के खुलने की राह अब आसान हो गई है।
आज कैबिनेट की बैठक में आबकारी कानून 1910 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक दुकानों में शराब की ओवर रेटिंग, दुकान समय से ज्यादा खोलने समेत कई अनियमितताओं के लिए पांच हजार जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। कैबिनेट ने डोईवाला पालिका में एक राजस्व गांव को जोड़ने और सात गांवों को हटाने पर मुहर लगा दी है और साथ ही स्थानीय स्तर पर विरोध को देखते हुए तीन निकायों में कई गांवों को बाहर कर दिया है।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि उद्योग जगत लम्बे समय से सरकार से टैक्स दर घटाने की मांग कर रहा था, यूपी सहित कई पड़ोसी राज्य ऐसा कर चुके थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार के इस फैसले से सैकड़ों उद्योगों को फायदा होगा। टैक्स दर ज्यादा होने से सीसा और बाकी उद्योग मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन अब सब मुश्किल से बाहर होगें।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेयजल उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत भी दी गयी है। जल और सीवर का बकाया 31 जनवरी 2018 तक जमा कराने पर अब सरचार्ज नहीं पड़ेगा, जबकि 15 मार्च जमा कराने पर 50 फीसदी ही छूट मिलेगी।