राजेश सोनी | Navpravah.com
केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय को स्पष्ट किया है कि दिन में टीवी पर कंडोम के विज्ञापन के प्रसारण पर रोक केवल उत्तेजक सामग्रियों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह कतई नहीं निकाला जाए कि मोदी सरकार ने कंडोम के विज्ञापन पर रोक लगा दी है।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर कुछ दिन पहले पूछा था कि सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक कंडोम के विज्ञापनों पर रोक का कारण क्या है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम ने कंडोम के विज्ञापनों पर रोक नहीं लगाई थी, बल्कि विज्ञापन में प्रसारित उत्तेजक सामग्रियों पर बैन लगाया था। जिन विज्ञापनों में ऐसी उत्तेजक सामग्रियां नहीं होगी, ऐसे कंडोम के विज्ञापन को सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे के बीच प्रसारित किया जा सकता है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 11 दिसंबर को एक परामर्श जारी कर टीवी चैंनलों को ऐसा करने के लिए कहा था। इसी परामर्श के बाद ही विवाद फ़ैल गया था। जिसके बाद, सुचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिए कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि परामर्श सिर्फ कुछ कंडोम ब्रांड के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले यौनोत्तेजक सामग्री से जुड़ा हुआ है, जो जन संपर्क के लिहाज से दर्शकों को आकर्षित करता है।”
परामर्श में आगे बताया गया है कि ऐसे विज्ञापन जो लोगो को सुरक्षित योन संबंध बनाने के लिए जागरूक करते हैं और उन विज्ञापनों से ऐसे उपकरणों और उत्पादों का बारे में लोगों को बताते हैं, ऐसे विज्ञापनों पर केंद्र सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है।