अभिजीत मिश्र,
मुरथल सामूहिक बलात्कार: पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया
मुरथल सामूहिक बलात्कार मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की जांच में लापरवाही को लेकर आड़े हाथों लिया। मुरथल सामूहिक बलात्कार मामले में और तथ्य एकत्रित करने के लिए और समय मांगने राज्य सरकार को उच्च न्यायालय ने आगाह किया कि सम्बंधित मामले में सरकार किसी तरह की लापरवाही न बरते।
हरियाणा सरकार की तरफ से पेश वकील ने यह बात स्वीकारी कि मुरथल में फरवरी में जाट आंदोलन के दौरान बलात्कार हुए थे। इस सम्बन्ध में न्यायमूर्ति एस.एस. सरोन और न्यायमूर्ति लीजा गिल की पीठ ने सरकार को सुनवाई की अगली तारीख 7 जुलाई को रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने अदालत में दावा किया कि उसे कथित सामूहिक बलात्कार की घटनाओं के संबंध में नये सुराग मिले हैं। इसलिए उसे और समय दिया जाए, जिससे मामले की तह तक पहुंचने में सहायता मिले।