सौम्या केसरवानी| Navpravah.com
विजय माल्या के प्रत्यर्पण का आदेश ब्रिटेन कोर्ट की तरफ से दिया गया है, इसके बाद अब भारत सरकार को मेहुल चौकसी के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है।
इंटरपोल ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की याचिका पर मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के जारी होने के बाद भारतीय एजेंसियों के लिए मेहुल चौकसी तक पहुंचना आसान होगा।
बता दें कि, हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 12,400 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है, दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि चोकसी एंटिगुआ में रह रहा है।
इससे पहले मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक विशेष अदालत में कहा था कि चोकसी यात्रा करने के लिए शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है।
मेहुल चोकसी के वकील संजय अबॉट ने अदालत में कहा था कि, चोकसी की अस्वस्थता को ध्यान में रखते हुए उसके बयान को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिकॉर्ड किया जाए या फिर ईडी के अधिकारी एंटिगुआ जाकर उनके बयान दर्ज कर सकते हैं।
इस पर मुंबई में ईडी की एक अदालत मेहुल चोकसी के वकील ने कहा कि, अगर यह दोनों विकल्प नहीं अपनाए जा सकते तो, उनके स्वास्थ्य में सुधार का तीन महीने तक इंतजार कीजिए, अगर चोकसी की हालत में सुधार होता है, तो वह भारत आकर अपने बयान दर्ज करा देंगे।