किसी महिला को 14 सेकंड से ज़्यादा घूरने पर दर्ज होगा एफआईआर!

शिखा पाण्डेय,

अगर आपने किसी महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरा, तो आप पर क्रिमिनल केस दर्ज़ किया जायेगा! आपको इस बात पर यकीन हो या न हो पर केरल के एक ऑफिसर को इस बात पर पूरा यकीन है। केरल के आबरापी आयुक्त ऋषिराज सिंह के इस बयान से अब अच्छा ख़ासा विवाद भी खड़ा हो गया है।

ऋषिराज ने कल एक सभा को संबोधित करते हुए कहा,” किसी महिला को 14 सेकंड से ज्यादा घूरना अपराध है और अगर कोई ऐसा करता है तो घूरने वाले इंसान के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक राज्य में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।” उन्होंने कहा कि लड़कियों को इस विषय में जागरूक होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उनसे कोई अश्लील टिप्पणी करे तो उसके खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

उनके इस बयान की जमकर आलोचना की जा रही है और बयानबाज़ी भी शुरू हो गई है। राज्य के खेल मंत्री ईपी जयराजन ने कहा है कि ऋषिराज ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। कानून को लेकर उन्हें अपनी जानकारी सुधारने की आवश्यकता है। ऋषिराज की सोशल मीडिया पर भी जमकर आलोचना की जा रही है। एक व्यक्ति ने उनके बयान का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि अगली बार जब मैं किसी लड़की को देखूंगा तो अपने साथ टाइमर रखूंगा।

दरअसल वास्तविकता भी यही है कि किसी महिला को घूरने पर देस दर्ज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्‍यक्ति अपने शब्‍दों, हावभाव और कृत्‍यों से किसी महिला के सम्‍मान की बेइज्‍जती करता है तो उस पर धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

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